लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद कर चर्चित हुए अभिनेता सोनू सूद विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। BMC ने एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में उनके खिलाफ जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है।
बीएमसी की ओर दी गई कंप्लेंट में कहा गया है कि सोनू सूद ने मुंबई में एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के ही होटल में तब्दील कर लिया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के सेक्शन 7 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए उनके खिलाफ नियमानुसार एक्शन लिया जाना चाहिए। बीएमसी ने सोनू सूद पर इमारत के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे में बदलाव करने और इस्तेमाल में बदलाव का आरोप लगाया है।
नोटिस के बावजूद अनधिकृत निर्माण का आरोप
बीएमसी ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि जांच में यह पाया गया है कि सोनू सूद ने खुद ही जमीन के इस्तेमाल में बदलाव कर लिया है। इसके अलावा तय प्लान से अतिरिक्त निर्माण कराते हुए रिहायशी इमारत को रेजिडेंशियल होटल बिल्डिंग में तब्दील कर लिया है। इसके लिए उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी मंजूरी भी हासिल नहीं की है। अभिनेता पर नोटिस को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। BMC ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि नोटिस दिए जाने के बाद भी वह लगातार अनधिकृत निर्माण कराते रहे।
BMC के नोटिस के खिलाफ अदालत गए थे सोनू
अधिकारियों का कहना है कि बीएमसी की ओर से जारी किए गए नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने मुंबई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उन्हें वहां से अंतरिम राहत नहीं मिल पाई थी। कोर्ट ने सोनू सूद को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए तीन सप्ताह का वक्त दिया था। बीएमसी का कहना है कि कोर्ट की ओर से दिया गया तीन सप्ताह का वक्त बीत चुका है और उन्हें अनधिकृत निर्माण को न तो हटाया और न ही इस्तेमाल में तब्दीली के फैसले से पीछे हटे हैं। ऐसे में हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह एफआईआर MRTP एक्ट के तहत दर्ज कराई गई है।
अभिनेता का जवाब
इस मामले पर सोनू सूद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही बीएमसी से यूजर चेंज के लिए परमिशन ली थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे।
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